उचित मूल्य की दुकान से गबन करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा

न्यायालय ने पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया

शाजापुर, 28 दिसम्बर। जेएमएफसी न्यायाधीश श्री धीरज कुमार शुजालपुर के न्यायालय ने उचित मूल्य की दुकान से गबन करने वाले आरोपी रामगोपाल पुत्र कुबंरलाल मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेड़ी, थाना कालापीपल, जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर कमल गोयल ने बताया कि तीन अप्रैल 2003 को प्रथामिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मनसाया शाखा कालापीपल की ग्राम मनसाया एवं चारखेड़ी स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर अभियुक्त रामगोपाल सेल्समेन के पद पर कार्यरत था, तीन अप्रैल 2003 को शाखा के पर्यवेक्षक ने लगभग एक माह से दुकान बंद होने व ताला लगा होने की शिकायत पर निरीक्षण कर यह पाया गया कि दुकान बंद है, तब उन्होंने अभियुक्त रामगोपाल मीना को तीन दिन में ड्यूटी पर आने व दुकान खोलने हेतु सूचना दी, ताकि दुकान की स्कंंद सामग्री का सत्यापन कराकर स्टॉक संस्था प्रबंधन को हस्ताक्षरित कर दिया जाए, परंतु अभियुक्त के न आने पर उसके घर पर सूचना दी, नौ अप्रैल 2003 को शाखा प्रभारी पर्यवेक्षक को नियमानुसार मनसाया व चारखेड़ी की दुकानों का सत्यापन कराया गया तथा ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें मनसाया दुकान में 65 हजार 866 रुपए तथा चारखेड़ी दुकान पर 55 हजार 922 रुपए की सामग्री स्टाक में कम पाई गई तथा उचित मूल्य की दुकान कीशक्कर, गेहू, घासलेट की राशि आरोपी द्वारा संस्था में जमा नहीं की जाकर कुल राशि एक लाख 21 हजार 788 रुपए का गबन किया गया। प्रंबधक द्वारा लिखित रिपोर्ट की गई तथा पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना उपंरात आरोपी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले में जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार के न्यायालय ने प्रकरण में संपूर्ण विचारण उपरांत अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 409 भादंवि में गबन का दोषी पाते हुए दण्डित किया है।