नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 27 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शंकर पुत्र मोतीलाल आदिवासी उम्र 24 साल, निवासी संत रविदास वार्ड खुरई, थाना खुरई, जिला सागर को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ जिला लोक अभियोजन जिला सागर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़ता ने चार सितंबर 2015 को थाना खुरई में इस आशय की रिर्पोट लेख कराई कि तीन सितंबर की रात वह खाना खाकर अपने घर में सो रही थी, रात्रि लगभग 11 बजे वह बाथरूम करने के लिए आई तो आरोपीगण उसके घर के सामने रोड पर खड़े थे, उन्होंने उसे बुलाया और बोले कि शंकर बुला रहा है, तब उसने जाने से मना किया तो दोनों आरोपियों ने बाल पकड़कर बाहर खींच लिया और पास में बने टपरे में ले गए। वहां पर शंकर बैठा था, तीनों ने उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 354अ, 323, 354बी, 34 भादंवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(11) एससी/ एसटी एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी शंकर आदिवासी को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य दो अभियुक्त बाल अपचारी होने से किशोर न्याय बोर्ड में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और मुख्य आरोपी शंकर आदिवासी का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए एवं प्रकरण को अभियुक्तगण को विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शंकर आदिवासी को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।