पंचायतों की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

दावे-आपत्ति 29 नवंबर से तीन दिसंबर तक लिए जाएंगे

भिण्ड, 26 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य शासन द्वारा जारी अध्यादेश क्र.14, दि. 21 नवंबर 2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि पूर्व परिसीमन के आधार पर फोटो रहित प्रारूप मतदातासूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 29 नवंबर को किया जाएगा। मतदाताओं को परिसीमन के आधार पर यथा स्थान शिफ्ट करने की कार्रवाई पर दावे-आपत्ति 29 नवंबर से तीन दिसंबर तक लिए जाएंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण चार दिसंबर तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थलों पर सार्वजनिक प्रकाशन छह दिसंबर को किया जाएगा। यह पुनरीक्षण अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट करने तक सीमित होगा। इस दौरान नए नाम सम्मिलित करने या विलोपित करने की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि मप्र शासन अध्यादेश क्र.14 सन् 2021, राजपत्र प्रकाशन 21 नवंबर 2021 के द्वारा मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित कर मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में धारा 9क अंत: स्थापित किया गया है। इस धारा के अनुसार उन सभी पंचायत और उनके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निरस्त किया गया है, जहां ऐसे परिसीमन के एक वर्ष के भीतर निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है। परिसीमन के निरस्त होने के परिणाम स्वरूप अब इन पंचायत और उनके वार्डों अथवा जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन उस परिसीमन अथवा विभाजन के आधार पर किया जाएगा, जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। इस स्थिति में कतिपय ग्राम पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं, आतंरिक वार्डों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रभावित पंचायतों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में सम्मिलित मतदाताओं को यथा स्थान प्रविष्ट किया जाना समीचीन है।