आतिशबाजी बाजार में दुकानों के बीच 8 फीट की दूरी अनिवार्य

-एसडीएम ने दिए निर्देश-फायर उपकरण, लाइसेंस होना जरूरी

भिण्ड, 15 अक्टूबर। दीपावली नजदीक आते ही शहर के मेला परिसर में आतिशबाजी बाजार सजने लगा है, लेकिन इस बार खुशियों के बीच सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मेला ग्राउंड में लगी पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा नियम तय किए गए हैं।
एसडीएम अखिलेश शर्मा ने मेला ग्राउंड स्थित आतिशबाजी बाजार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एक-एक दुकान का जायजा लिया और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम ने कहा आज केवल समझाइश दी जा रही है, लेकिन अगर कल निरीक्षण में किसी दुकान में कमी पाई गई, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर तत्काल दुकान बंद करा दी जाएगी। एसडीएम ने कहा है कि दुकानों के बीच कम से कम आठ फीट का फासला, हर स्टॉल पर रेत की बोरी, पानी की बाल्टी और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था, दुकान के बाहर लाइसेंस की प्रति का प्रदर्शन और बिजली के सुरक्षित कनेक्शन जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं।
उन्होंने दुकानदारों से कहा कि आतिशबाजी बेचने का कार्य बेहद संवेदनशील है, इसलिए दुकानें एक-दूसरी से पर्याप्त दूरी पर लगें और आसपास धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। हर दुकान में आग बुझाने की मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। रात में विशेष निगरानी, भीड़ नियंत्रण पर जोर दिया।
एसडीएम ने मेला समिति और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि बाजार में रात के समय विशेष निगरानी रखी जाए। फायर ब्रिगेड और राहत दल हर समय तैयार रहें ताकि छोटी चिंगारी भी हादसे में न बदल सके। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाके में लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहारों की खुशी सुरक्षित माहौल में ही मनाई जाएगी, इसलिए नियमों का पालन हर हालत में आवश्यक है।