अवैध रूप से गांजा रखने वाले को छह माह का कारावास

विदिशा, 22 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरोंज, जिला विदिशा श्री दिलीप पाटिल के न्यायालय ने अवैध रूप से गंाजा रखने वाले आरोपी गोपाल निवासी बामौरीशाला, जिला विदिशा को छह माह का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ मनीष वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 27 अप्रैल को एएसआई थाना दीपनाखेड़ा को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि ग्राम बामौरी का गोपाल अवैध रूप से गांजा का पैकेट सफेद थैले में रखकर हाथ में लेकर बेंचने के लिए बंगला चौराहे से पीपल बामौरी शाला आ रहा है। इसकी तस्दीक की जिसके पास थैले में अवैध गांजा मिला। उसके पास 560 ग्राम गांजे का चूरा निकला जिसे जब्त कर धारा 8/20 एनडीपीएस का मामला होने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का विचारण उपरांत आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरोंज जिला विदिशा दिलीप पाटिल के न्यायालय ने छह माह का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।