आभूषण व्यापारी के साथ लूट करने वाले दो आरोपियों को सात-सात साल की कठोर कैद

बस में घुसकर लूटा था सोने एवं चांदी से भरा बैग

छतरपुर, 21 नवम्बर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला छतरपुर की अदालत ने 10 लाख के आभूषण एवं नगदी की लूट करने के मामले आरोपी कपिल तिवारी एवं हिमांशू सेन को दोषी पाते हुउ भादवि की धारा 392 में सात-सात साल की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी रंजीत सिंह निवासी कपूर नगर, पंजाब ने थाना खजुराहों में रिपोर्ट लेख कराई कि वह अमृतसर से माल बेचने निकला था,19 जुलाई 2016 को सुबह 11:30 बजे राजनगर आया व अपने ज्वैलर्स ग्राहकों को हमेशा की तरह माल देकर वापस बस स्टैण्ड राजनगर से बस में बैठकर बमीठा जा रहा था, जैसे ही बस पायल तिराहा पहुंची व रुकी उसी समय उसका बैग जिसमें सोने और चांदी के आभूषण, 43 हजार रुपए नगद तथा एक नोकिया का मोबाइल, एक चालान बुक जिनकी कुल कीमत 10 लाख रुपए थी, जिसे उसी बस में बैठे दो लड़के जिनका चेहरा रूमाल से ढका हुआ था, फरियादी का बैग छीनकर बस के पीछे वाले गेट से उतर कर भागे, थोड़ी दूर फरियादी नेे पीछा किया एवं वह चिल्लाया तो बस के लोग भी पीछे-पीछे आए दोनों लड़के थोड़ी दूर खड़े एक लड़के की बिना नंबर वाली काले रंग की मोटर साइकिल पर बैठकर भाग गए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर धारा 392 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।