जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी की पेशी 22 सितंबर को

भिण्ड, 08 सितम्बर। जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के पत्र का अवलोकन किया, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि 15 अगस्त को आवेदक बादशाह सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह गुर्जर उम्र 40 साल निवासी विनोद नगर भिण्ड द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में लोडिंग वाहन क्र. यू.पी.79 टी.6946 में मोहित बाबू पुत्र राजेन्द्र बाबू उम्र 24 साल व अनिकेत बाबू जाटव पुत्र विनोद बाबू उम्र 22 साल निवासीगण भवानीपुर जिला इटावा ने सफेद रंग की गाय को लेकर अवैध स्लोटर हाउस में बेचने हेतु ले जा रहे थे। इसलिए उक्त लोडिंग वाहन क्र. यू.पी.79 टी.6946 को जब्त कर थाना ऊमरी जिला भिण्ड में अपराध क्र.172/25 धारा 4/9, 6/9, मप्र गौवंश प्रतिषेध अधि. 2004 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा लोडिंग वाहन क्र. यू.पी.79 टी.6946 के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जब्तशुदा लोडिंग वाहन एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में पेशी 22 सितंबर को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हित संरक्षण/ पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा लोडिंग वाहन/ गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे।