लोक सेवक के साथ मारपीट करने वाले दो भाईयों को एक वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा, 18 नवम्बर। जेएमएफसी विदिशा श्री अभिजीत सिंह के न्यायालय ने द्वारा लोक सेवक के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण शफीक कुरैशी उम्र-42 वर्ष, रफीक कुरैशी उम्र-45 वर्ष पुत्रगण अहमद हुसैन निवासी ग्राम हैदरगढ़, जिला विदिशा को धारा 332 भादंवि में एक-एक वर्ष का कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुश्री किरण कापसे ने की।
सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी सुश्री किरण कापसे ने घटना के संबंध में बताया कि 28 जुलाई 2016 को फरियादी शिवम हैदरगढ़ में गस्ती के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वे समंस तामील व रोड इंतजाम में कस्वा हैदरगढ़ में रवाना हुए। गस्त के दौरान फरियादी ने चौराहे पर देखा कि आरोपी रफीक खां अपनी मोटर साइकिल को बीच रोड पर खड़ी करके उस पर लेटा हुआ था। फरियादी शिवम ने आरोपी से मोटर साइकिल किनारे पर करने के लिए कहा तो आरोपी रफीक खां ने बोला कि वह कौन होता है उसे हटाने वाला और फरियादी को धक्का देता हुआ चला गया। कुछ समय पश्चात रात 8:30 बजे आरोपीगण शफीक कुरैशी व रफीक कुरैशी चौराहे पर आए और फरियादी के साथ मारपीट की। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना हैदरगढ़ में लेखबद्ध कराई थी। जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर प्ररकण विवेचना में लिया गया था।