भिण्ड, 05 अगस्त। कलेक्टर ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर अशासकीय अनुदान प्राप्त सार्वजनिक प्रा./मा. विद्यालय भिण्ड, दिव्या सैनिक अकादमिक लहार रोड भिण्ड, मां माया सैनिक अकादमी पुलिस लाईन के पीछे मीरा कॉलोनी भिण्ड, द स्टार अकादमी ऊषा कॉलोनी भिण्ड, सैनिक स्कूल जिला पंचायत के पास भिण्ड, वजरंग अकादमी ऊमरी, शिवाजी शिक्षा निकेतन ऊमरी, सैंट्रल अकादमी ऊमरी भिण्ड, वजरंग इंस्टीट्यूट अटेर रोड भिण्ड, टीडीएस अकादमी सडा मेहगांव और सनराइज पब्लिक स्कूल अडोखर के संचालक/ प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
संजीव श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा कि विभागीय टीम द्वारा आपके अशासकीय स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपके स्कूल की मान्यता मांगी गई जिसमें आपके द्वारा मान्यता की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। आप बगैर मान्यता के स्कूल संचालित कर रहे हैं, जो कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में आप अपना पक्ष मय साक्ष्यों के 2 दिवस में कलेक्टर भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा यह मानते हुए कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।