डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 19 जून। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रायसेन की अदालत ने डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी झलकन बैरागी पुत्र धीरज सिंह बैरागी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सालेरा, थाना कोतवाली रायसेन को धारा 325 भादंसं में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रायसेन किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 13 मई 2020 की दोपहर 2 बजे आहत बबलू लोधी आरक्षी केन्द्र रायसेन जिला रायसेन अंतर्गत ग्राम सालेरा स्थित लल्लू राठौर की दुकान से सामान खरीदकर अपने घर वापस आया तभी अभियुक्ति उसके घर के सामने आकर चौपड खेलने की बात को लेकर गालियां देने लगा। अभियुक्त ने उसे डण्डे से मारा और जान से मारने की धमकी दी। उसे मारपीट में बांए हाथ में चोट आई है। उसके द्वारा घटना की शिकायत किए जाने पर रोजनामचा सान्हा में अंकित कर उसके द्वारा साक्षीगण के कथन अभिलिखित किए गए। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके बांए हाथ में अस्थिभंग होना पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी झलकन को धारा 325 भादंसं में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।