भिण्ड, 03 जून। कलेक्टर भिण्ड ने जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन करने पर महेरे इंटरप्राइजेज अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र अटेर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कहा है कि 30 मई को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक ने अवगत करवाया कि लोकसेवा केन्द्र अटेर में जाति प्रमाण पत्र आवेदन बिना पटवारी की टीप के दर्ज नहीं किया जा रहा है। जिला अंतर्गत संचालित समस्त लोकसेवा केन्द्रों को पूर्व में ही कार्यालयीन आदेश 21 मई द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में आवेदक को किसी भी प्रकार की किसी भी कार्यालय द्वारा टीप लगवाने हेतु बाध्य नहीं किया जाए, यह जिम्मेदारी संबंधित पदाभिहित/ प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय की है, लोकसेवा केन्द्र आवेदन दर्ज करने से मना नहीं करेंगे। उपरोक्त कृत्य आपके द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं जारी आदेश की अव्हेलना है। क्यों ना आपके विरुद्ध शर्तों के उल्लंघन हेतु नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। आप अपना जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करें अथवा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।