परियोजना अधिकारी अटेर ने आंगनबाडी कार्यकर्ता श्यामलता को पद से किया पृथक

– कई महीनों से केन्द्र संचालन न करने जैसी अन्य अनियमितताएं पाई जाने पर की गई कार्रवाई

भिण्ड, 21 मार्च। परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर ने आदेश जारी कर कहा है कि गत 19 फरवरी को परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना अटेर एवं सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र बघेलन का पुरा, गजना के निरीक्षण में आंगनबाडी कार्यकर्ता श्यामलता तिवारी अनुपस्थित पाई गई एवं निरीक्षण दिनांक से आज तक श्यामलता तिवारी केन्द्र से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रही हैं।
श्यामलता तिवारी आंगनबाडी कार्यकर्ता बघेलन का पुरा गजना के कई बार के निरीक्षणों में केन्द्र पर से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय पर निवास न करके अन्यत्र निवास करने, लगातार कई महीनों से विभागीय संपर्क एप एवं पोषण ट्रेकर एप पर केन्द्र संचालन संबंधी गतिविधि एवं प्रविष्टि दर्ज न करने, कई महीनों से केन्द्र संचालन न करने जैसी अनियमितताएं की गई हैं, श्यामलता तिवारी का यह कृत्य शासन के नियम निर्देशों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों के उल्लंघन, घोर अनुशासनहीनता व असंवेदनशीलता का द्योतक है, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल एवं संचालनालय मबावि मप्र भोपाल, संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा मप्र एवं मप्र शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल का पत्रों का स्पष्ट उल्लंघन है। अत: मंत्रालय मप्र शासन मबावि मंत्रालय भोपाल का पत्र 10 जुलाई 2007 में जारी भर्ती नियम (द) के बिन्दु क्र.01 में निहित प्रावधान एवं मप्र शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र 27 नवंबर 2020 के तहत श्यामलता तिवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पद से पृथक किया जाता है। सेवा समाप्ति के पश्चात श्यामलता तिवारी को मानदेय/ अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध पीडित पक्षकार को सात दिवस के अंदर अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।