-जिलेभर में गांव-गांव एवं शहर में कई स्थानों पर किया गया होलिका दहन
भिण्ड, 13 मार्च। हिन्दू धर्म में होली का विशेष महत्व है। रंगों की होली पडवा को मनाई जाती है और होलिका दहन एक दिन पहले पूर्णिमा को किया जाता है। लेकिन इस साल होलिका दहन दो दिन हो रही है। क्योंकि इस साल पूर्णिमा तिथि दो दिन पड रही है। प्रदोष काल, पूर्णिमा और भद्रा का ध्यान रखकर ही होलिका दहन किया जाता है। जिले में अधिकतर स्थानों पर सोमवार की रात को होलिका दहन किया गया।
भिण्ड शहर में सबसे बडी होलिका राज होली (राज कॉलोनी) में रखी जाती है। इसके अलावा शहर भर के विभिन्न मोहल्लों में भी निर्धारित स्थानों पर होली रखी गई है। जहां लोगों ने अपने-अपने घरों से पूजन सामग्री एवं पकवान ले जाकर होलिका पूजन कर वहां से आग लाकर अपने-अपने घरों में होलिका दहन किया।
होलिका दहन का महत्व
हिन्दू धर्म के अनुसार होलिका दहन का पौराणिक और धार्मिक महत्व दोनों ही है। क्योंकि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। इसके साथ ही इस दिन होलिका दहन की विधिवत पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इतना ही नहीं इसके साथ ही बसंत ऋतु का स्वागत करते हुए अग्नि देवता को धन्यवाद देते हैं।
आज उड़ेगा गुलाल
शुक्रवार को धुलण्डी के दिन जमकर गुलाल उडाया जाएगा। लोग एक-दूसरे पर गुलाल उडाएंगे और चेहरों को लाल-पीला करके गले मिलेंगे। धुलण्डी के दिन बाजार की दुकानें बंद ही रहती हैं, इसलिए लोगों ने एक दिन पहले ही गुलाल, रंग, पिचकारियों की व्यवस्था कर ली।
होली पर पुलिस अलर्ट
होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है, यहां जिलेभर के पुलिस थानों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गईं। जिनमें पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से उल्लास के साथ शांतिपूर्वक होली के त्यौहार को मनाने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव ने बताया कि होली पर हुडदंग करने वालों पर कडी नजर रखी जाएगी। उन्होंने आमजन से शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की है।
चार बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें रहेगीं बंद
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए होली (जिस दिन रंग खेला जाए) अर्थात 14 मार्च को शाम चार बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं एफएल-3 होटलबार, एफएल-9, सीएस-1 (बी), डी-1, बी-3 इकाईयों तथा देशी मदिरा स्टोरेज मद्य भाण्डारगारों को उक्त अवधि में पूर्णत: बंद रखा जाना तथा मदिरा की बिक्री निषिद्ध रखी जाने आदेश दिया है।