लोक अदालत में मिल रही छूटों का मिले आमजन को लाभ, राजीनामे से समाप्त हों मामले : प्रधान जिला न्यायाधीश

भिण्ड, 21 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आगामी मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव की अध्यक्षता में नगर पलिका एवं विद्युत विभाग भिण्ड के अधिकारियों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया है।
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश पाण्डव ने उपस्थित अधिकारिगण से आगामी लोक अदालत आठ मार्च में अधिकाधिक प्रकरणों को राजीनामे के माध्यम से लिटिगेशन एवं प्री-लिटिगेशन स्तर पर निराकृत करने बावत पूर्ण निष्ठा से प्रयास किए जाने का आह्वान किया तथा उन्हें इस आशय निर्देशित भी किया कि वे जलकर, संपत्तिकर तथा विद्युत मामलों में शीघ्रातिशीघ्र नोटिस तामील कराना सुनिश्चित करें तथा पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों के बारे में आवश्यक रूप से अवगत कराएं। विद्युत प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरणों में नोटिस जारी करें तथा तामीली कराते हुए विशेषकर लंबित मामलों में पक्षकारगणों को राजीनामे के माध्यम से लोक अदालत में मिलने वाली आकर्षक छूटों का लाभ पक्षकारगणों को दिलवाने का प्रयास करें। जिससे आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए आमजनों को लोक अदालत में मिलने वाले लाभों को प्रदाय किया जाना सुनिश्चित हो सके। बैठक में विशेष न्यायाधीश/ समन्वयक अधिकारी नेलोअ मनोज कुमार तिवारी (सीनि.), जिला रजिस्ट्रार पियूष भावे, जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे, सीएमओ नपा भिण्ड यशवंत वर्मा, सीएमओ नप अकोडा हनुमंत सिंह, सीएमओ नप फूप संतोष सिहारे, एई एमपीईवी भिण्ड अबध शर्मा उपस्थित रहे।