ग्वालियर 23दिसम्बर:- विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) तरुण सिंह के न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कल्ली उर्फ रणवीर गुर्जर पुत्र जसरथ गुर्जर, आयु-29 वर्ष, निवासी डाडाखिरक, थाना भंवरपुरा, ग्वालियर को धारा 3(2)(अ) अजा/ जजा अधिनियम 1989 के अधीन आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं नैंसी गोयल ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर 2022 को रात्रि लगभग 11 बजे से दो बजे के मध्य अभियोक्त्री अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जो घर वापस नहीं आई। आस-पास एवं रिश्तेदारी में तलाश करने पर वह नहीं मिली। तब उसकी मां ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भंवरपुरा में दर्ज कराई जो धारा-363 भादंसं के अधीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई। उक्त अपराध में विवेचना के दौरान आठ नवंबर 2022 को अभियोक्त्री को बजरंगगढ़ कॉलोनी, गुना से दस्तयाब कर किया गया। तदुपरांत उसके कथन लेखबद्ध किए गए। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए जाने पर यह पाया गया कि अभियुक्त कल्ली गुर्जर, अभियोक्त्री के पड़ोस में ही रहता है, उसकी कल्ली गुर्जर से बातचीत होती थी और वे दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे। 17 सितंबर 2022 को अभियुक्त कल्ली गुर्जर उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ गुना ले गया था। वे दोनों गुना में 15 दिन तक रहे थे और इस दौरान अभियुक्त कल्ली ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया और शादी करने से मना कर दिया। उक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।