भिण्ड, 10 दिसम्बर। जिला न्यायालय में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नगर पालिका के संपत्तिकर, समेकितकर और जलकर के बकायादार उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा ने इस संबंध में सभी उपभोक्ताओं से कर की बकाया राशि जमा करने की अपील की है।
नपा के राजस्व शाखा प्रभारी शेरसिंह बघेल ने बताया कि संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की छूट की राशि 50 हजार तक बकाया है, इसपर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट है। 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपए तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट रहेगी। एक लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट रहेगी। इसी तरह जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, तो अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत की छूट और 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट एक बार ही दी जाएगी। लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर देय होगी। साथ ही छूट के बाद लोक अदालत में 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा और यह छूट दो किश्तों में जमा कराई जा सकेगी।