ग्वालियर, 27 नवम्बर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य के न्यायालय ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को धारा 376(एबी), 376(2एन), 376(2एफ) भादंसं एवं धारा 5(एम), 5(एन), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष एवं प्रत्येक धारा में 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता ने 11 जुलाई 2023 को थाना पडाव में अपने पिता के विरुद्ध शिकायत की कि उसकी उम्र वर्तमान में 16 वर्ष है, जब वह 12 वर्ष की थी आरोपी पिता पीडिता के साथ तब से दुष्कर्म करता चला आ रहा है। उसकी मम्मी पालन पोषण के लिए दिन रात काम करती है, पहली बार किराये के मकान में अभियुक्त ने पिता ने उसके गंदा काम किया। करीब 4 साल से उसके साथ कई बार अभियुक्त ने उसके साथ उसकी मम्मी और भाई घर में अनुपस्थिति में गलत काम किया और उससे कहता था कि अगर मम्मी को बताएगी तो तुमको ही सब गलत बोलेंगे। अभियुक्त शराब के नशे में उसके साथ गलत काम करता था, आखिरी बार उसके साथ एक साल पहले अभियुक्त ने गलत काम किया। 11 जुलाई 2023 को शाम 6 बजे उसकी मम्मी काम पर से घर आयी तो उसके पेट में दर्द हो रहा था तब उसकी मम्मी ने उससे पूछा था कि क्या बात हुई है तो उसने सारी बात अपनी मां को बताई थी तथा आवेदन पेश किया था। पीडिता के आवेदन के आधार पर थाना पडाव ग्वालियर के अपराध क्र.362/2023 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियेागपत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।