ग्वालियर, 27 नवंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी ग्वालियर तपन धारगा के न्यायालय ने चोरी करने वाले आरोपीगण निखिल उर्फ भोला पुत्र प्रकाश सिकरवार उम्र 19 वर्ष, निवासी चौबे की गली लाला का बाजार माधौगंज जिला ग्वालियर, आकाश उर्फ मनिया पुत्र धारा सिंह कुशवाह उम्र 20 वर्ष, निवासी समाधिया कॉलोनी गेट के पास, थाना माधौगंज जिला ग्वालियर को धारा 457 भादंसं में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 380 भादंसं में एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी करने वाली सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मधुलता गर्ग ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 24 मई 2021 को फरियादी कमल पंजवानी ने हमराह अपने पडौसी विजय कुमार विजयवर्गीय के साथ थाने आकर जुबानी रिपोर्ट की कि उसकी एक्साईड बैटरी की दुकान लाला का बाजार में एसबीआई एटीएम के सामने स्थित है। उसकी कोरोना लॉकडाउन के कारण दुकान 15 अप्रैल 2021 से बंद है, जब वह 10 मई 2021 को सुबह अपनी दुकान देखने गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के बगल से खाली प्लाट में से किसी चोर ने दुकान की खिडकी का कांच सरकाकर कुंदी खोलकर दुकान में रखी मोटर साइकिलों की एक्साईड कंपनी की 25 बैटरियां, नगदी 1500 रुपये व एक 24 इंच की एलईडी टीव्ही जिस पर पीछे साइड में उसका सफेद पेंट से नाम लिखा था, चोरी कर ले गए हैं। चोरी गया सामान वह सामने आने पर पहचान लेगा। चोरी गई बैटरियों का उसके पास बिल है तथा वह एक्साईड कंपनी की बैटरियों का डीलर है। उसके मोहल्ले के भोला सिकरवार को अक्सर दुकान के आस-पास कई बार मंडराते हुए देखा था। उसे उस पर शंका है। वह अपने सामान की तलाश करता रहा इसलिए रिपोर्ट को नहीं आया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना माधौगंज में अपराध क्र.232/2021 अंतर्गत धारा 457, 380 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई।