वरिष्ठ नागरिक बने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक

भिण्ड, 10 जुलाई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड राजीव कुमार अयाची के आदेशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में निराश्रित भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता सिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम मुख्य रूप से जेएमएफसी भिण्ड चन्द्रशेखर राठौर की अध्यक्षता में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे उपस्थिति में आयोजित किया गया।

न्यायाधीश चन्द्रशेखर राठौर ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख-रेख व भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है, जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत्संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है तथा 2007 के अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया गया कि वरिष्ठ नागरिक जो निराश्रित हैं, उनके लिए सरकार द्वारा निराश्रित भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें उन्हें समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, मेडीकल, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं।
आने वाली पीढियों के लिए पौधारोपण अत्यंत महत्वपूर्ण
शिविर आयोजन पश्चात पंच-ज अभियान के अंतर्गत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें न्यायाधीश एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा पौधारोपण किया गया एवं वृद्धजनों को पौधारोपण किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं पौधों का हमारे जीवन को स्वच्छ बनाने में क्या महत्व है इस बारें में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय की गई। कार्यक्रम में निराश्रित भवन भिण्ड के संचालक मनीष सिंह कुशवाह, पीएलव्ही आकाश एवं वृद्धजन उपस्थित रहे।