मोटर साइकिल चुराने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 10 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री कर्नल सिंह श्याम के न्यायालय ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी मुन्ना खान पिता कासिम खान उम्र 65 वर्ष निवासी थाना केंट, जिला सागर को प्रकरण क्र.1610/2021 एवं प्रकरण क्र.1611/2021 में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि प्रकरण क्र.1610/2021 एवं प्रकरण क्र.1611/2021 के आरोपी मुन्ना खान द्वारा 30 जून 2021 को सागर के कगरयाउ घाट के पास से मोटर साइकिल क्र. एम.पी.15 एम.टी.3561 एवं तीन जुलाई को डिस्कवर मोटर साइकिल क्र. एम.पी.15 एम.एन. 8753 भगवानगंज जिला सागर से चोरी की थी। उक्त दोनों प्रकरणों के फरियादियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किए गए एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। प्रकरण की गंभीरता और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को उक्त दोनों प्रकरणों में धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।