नाबालिग के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर 23अप्रैल:- सागर न्यायालय मीडिया प्रभारी ने बताया कि नाबालिग के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी बंषी विष्वकर्मा को भा.द.वि. की धारा-354 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट की धारा-9(एम)/10 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।