नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

5 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को मिली आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन के लिए) की सजा और लगाया गया जुर्माना

रायसेन 28फरवरी:- मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य ने बताया माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी संदीप विश्वाकर्मा आयु 25 वर्ष को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए धारा धारा 363 भादंसं में 3 वर्ष एवं 1000 जुर्माना धारा 366 भादंसं में 5 वर्ष एवं 2000 जुर्माना धारा 5m/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास होगा एवं 5000 जुर्माना से दण्डित किया गया । उक्त मामला जघन्य एवं सनसनीखेज सूची का होकर चिन्हित मामला था।

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 22/02/2023 को थाना मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.) में फरियादी (अभियोक्त्री के चाचा) ने अपने बड़े भाई, भाभी एवं भतीजी/अभियोक्त्री के साथ उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 21/02/2023 की बात है, वह अपने घर पर ही था। अभियोक्त्री के पिता व अभियोक्त्री की मां एवं अभियोक्त्री पिता के ठेले पर थे, उसके पास रात में करीब 11 बजे किसी का फोन आया और फोन पर उसे बताया कि उसके बड़े भैया की बेटी/अभियोक्त्री के साथ छेडखानी हुई है तो वह फोन पर बोले गए पते पर पहुंचा, मकान की छत पर अभियोक्त्री की मां रो रही थी, उसने अभियोक्त्री से जाकर पूछा तो अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी उसे घर देखने का बोलकर ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया, फिर मम्मी आ गई तो उनको देखकर आरोपी भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डीदीप में अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान प्रारंभ किया गया,अनुसंधान के परिणामस्वरूप अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध किया जाना पाये जाने से उसके विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।