झाबुआ, 07 अक्टूबर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ श्री राजकुमार चौहान के न्यायालय ने मारपीट कर अस्थि भंग करने वाले आरोपी राकेश पुत्र पारसिंह निवासी ग्राम बुचाडुंगरी, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 325 भादंसं में एक वर्ष के कारावास व 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ श्रीमती सिमी रत्नम ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक जुलाई 2019 को फरियादी ने चौकी कुंदनपुर थाना रानापुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आज कालीबाई पत्नी दुबलिया निवासी बुचाडुंगरी को मोटर साइकिल वाले टक्कर मार दी थी, जिसको लोगों ने पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर आरोपी राकेश आया और बोला कि तू मोटर साइकिल वाले को क्यों छुड़ा रहा था, कहकर उसे एक लकड़ी मारी, उसे कंधे पर और पीठ में चोट लगी, उसकी पत्नी ने झगड़े का बीच बचाव किया था। थाना रानापुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ श्री राजकुमार चौहान के न्यायालय ने आरोपी राकेश पुत्र पारसिंह निवासी ग्राम बुचाडुंगरी को दोषी पाते हुए धारा 325 भादंसं में एक वर्ष के कारावास व 500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।