वीडियो वायरल करने पर शिक्षक निलंबित

भिण्ड, 11 जनवरी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्राथमिक शाला शिक्षक शा. प्राथमिक शाला महुआ विकास खण्ड लहार राजेश सिंह कुशवाह द्वारा वाट्सपएप पर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत वीडियो वायरल किए जाने के कारण राजेश सिंह कुशवाह को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9क में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में कुशवाह का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड नियत किया गया है।

प्राथमिक शाला शिक्षक यादव निलंबित

भिण्ड। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्राथमिक शाला शिक्षक शा. प्राथमिक शाला तुलसीपुरा गोरमी प्रेमसिंह यादव द्वारा मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में निहित प्रावधानों के विपरीत राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण प्रेमसिंह यादव को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9क में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में यादव का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड नियत किया गया है।