न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 06 जनवरी। सप्तम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने थाना ऊमरी के प्रकरण क्र.04/2023 एसटी में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संजीव उर्फ नारायण शर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बिलाव जिला भिण्ड को (धारा 376(3) भादंवि, पॉक्सों एक्ट की धारा 4(2) में समाविष्ट किया गया) धारा ३/4(2) में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमाने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियेाजक पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड कल्पना गुप्ता ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव के अनुसार अभियोजन द्वारा बताई गई घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 27 नवंबर 2022 के रात्रि के लगभग नौ बजे फरियादी, उसकी पत्नी एवं बच्चे को खाना खाकर सो गए थे। 28 नवंबर को सुबह के लगभग पांच बजे उसने अपनी नाबालिग लडकी (अभियोक्त्री) के कमरे में जाकर देखा तो वह कमरे में नहीं थी। घर वालों ने अभियोक्त्री को आस-पास एवं रिश्तेदारों में तलाश किया, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। फरियादी पिता ने अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर लेकर जाने की सूचना थाना ऊमरी, जिला भिण्ड पर दी, जिसके आधार पर उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ऊमरी के अपराध क्र.323/22 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।