भिण्ड, 28 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेहगांव, जिला भिण्ड के न्यायालय ने मेहगांव थाने के प्रकरण क्र.149/19 एवं सत्र प्रकरण क्र.46/20 एसटी में नागालिगा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रमेश उर्फ नितिन गिरि पुत्र परशुराम गिरि गोस्वामी उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम बरहद, थाना मेहगांव को 20 वर्ष कारावास व कुल 16 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिकरवार ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि आठ अप्रैल 2019 को अभियोक्त्री की मां ने थाना मेहगांव में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि आज सुबह पांच बजे मेरी बेटी घर से शौच जाने की कह कर खेत में गई थी, लेकिन बापस नहीं लौटी। एक-दो घण्टे हमने सोचा शायद साथ वाली कोई लडकी मिल गई होगी, जिससे बात करने के कारण लेट हो गई है। लेकिन जब वह बापस नहीं आई तो हमने इधर-उधर ढूंढा, रिस्तेदारियों में जाकर पता लगाया, लेकिन कोई पता नहीं चला। मुझे संदेह है कि नितिन गिरि गोस्वामी मेरी बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मेहगांव में अपराध क्र.149/2019 धारा 363 भादंसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना बालिका को दस्तयाब कर उसके कथन लिए गए। पीडिता ने कथनों में आरोपी नितिन गोस्वामी द्वारा जबरदस्ती पकड कर ले जाने एवं कमरे में बंद रखना और गलत काम करना बताया। जिस पर से प्रकरण में धारा 366, 366ए, 368, 376 भादंवि व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया। अनुसंधान कार्रवाईयां पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर विचारण पश्चात आरोपी रमेश उर्फ नितिन गिरि गोस्वामी को धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366ए भादंवि में तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनयम में 20 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।