भिण्ड, 28 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड अभिजीत सिंह के न्यायालय ने थाना फूफ के प्रकरण क्र.1764/2017 में रेत चोरी करने वाले आरोपीगण जितेन्द्र सिंह पुत्र सोवरन सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खेरा, रंजीत पुत्र हीरालाल जाटव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चार घर का पुरा नुन्हाटा, थाना ऊमरी जिला भिण्ड को विचारण पश्चात धारा 379 भादंवि में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड कृष्णेन्द्रपाल यादव ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 30 अक्टूबर 2017 को थाना फूफ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जसराम सिंह को इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो ट्रक क्र. यू.पी.75 ए.टी.5353 एवं एम.पी.30 एच.0401 चोरी से रेत भरकर फूफ की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मय हमराही फोर्स के थाने के सामने भिण्ड-इटावा रोड पर चैकिंग लगाई गई तो रात्रि के करीब 10:10 बजे उक्त नंबर के दोनों आए, जिन्हें हमराही फोर्स की मदद से रोक कर चालाकों के नाम पते पूछने पर एक ने अपना नाम जितेन्द्र सिंह पुत्र सोवरन सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम खेरा थाना ऊमरी एवं दूसरे ने रंजीत पुत्र हीरालाल जाटव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चार घर का पुरा नुन्हाटा थाना ऊमरी जिला भिण्ड बताया। ट्रकों में भरा रेत के संबंध में रॉयल्टी के बारे में पूछताछ की तो उसने रॉयल्टी न होना बताया एवं रेत चोरी के संबंध पूछताछ की तो चालक ने कोई संतोष जबाब नहीं दिया। मौके पर समक्ष पंचान के दोनों ट्रकों को मय रेत के जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया। थाना फूफ वापसी पर अपराध क्र.267/17 पर एफआईआर लिखी गई। विवेचना दौरानें साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।