भोपाल, 23 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी भोपाल संदीप कुमार नामदेव के न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण क्र.5496/2014, थाना टीटी नगर के अपराध क्र.1202/2012 में मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी कार्तिक राजपूत को धारा 379 भादंवि में दोष सिद्ध पाते हुए छह माह के साधारण कारावास एवं 500 रुए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन श्रीमती नीरज भार्गव ने की।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी एवं मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना टीटी नगर भोपाल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सरल होटल मालवीय नगर भोपाल में ड्यूटी करता है, एक नवंबर 2012 को शाम 7:30 बजे अपने घर से हीरो होण्डा मोटर साइकिल से न्यू मार्केट दवा लेने जा रहा था तो रास्ते में यूनिक कॉलेज के पास मोटर साइकिल खडी करके अपने रिश्तेदार के साथ दवाई की दुकान से दवा ले रहा था, थोडी देर बाद दवाई लेकर वापस आपने पर देखा कि मोटर साइकिल जहां पर खडी की थी वहां पर नहीं मिली। आस-पास तलाश किया किंतु कहीं पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर मेरी मोटर साईकिल चोरी करके ले गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस थाना टीटी नगर भोपाल में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी कार्तिक राजपूत को धारा 379 भादंवि में छह माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।