नाबालिगा से छेडखानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 22 दिसम्बर। तृतीय अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) जिला सागर नीलम शुक्ला की अदालत नेे नाबालिगा के साथ छेडखानी करने वाले अभियुक्त आकाश अहिरवार को धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्मान की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने थाना राहतगढ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि नौ मार्च 2021 को वह उसके भाइयों के साथ कटाई करने गई थी, शाम करीब 5:30 बजे अभियुक्त आकाश अहिरवार वहां आया और पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडकर अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। पीडिता चिल्लाई तो मौके पर उसके भाई आ गए, जिन्हें देखकर अभियुक्त आकाश भाग गया और जाते-जाते कहने लगा कि यदि रिपोर्ट की तो वह उसे और उसके भाइयों केा जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना राहतगढ पुलिस ने धारा 354, 506(भाग-2) भादंसं एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।