नाबालिग लडके से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को सात वर्ष का कारावास

सागर, 22 दिसम्ब। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिग लडके के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी परमू उर्फ पूरन लोधी को दोषी करार देते हुए धारा 377 भादंवि के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की ।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडित लडके की मां) ने थाना गौरझामर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि तीन अक्टूबर 2013 को उसके लडके (पीडित) के चिल्लाने की आवाज आई तो वह दौडकर गई और देखा अभियुक्त परमू लोधी उसके लडके के साथ गलत काम कर रहा था, वह चिल्लाई तो आरोपी लडके को छोडकर भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना गौरझामर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 377, पॉक्सों एक्ट की धारा 5एम/6, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(व्ही) का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।