भोपाल, 19 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती पूजा बौरासी के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्र.6803401/2015, थाना गोविंदपुरा के अपराध क्र.130/2015 में पुत्रवधु से छेडखानी करने वाले आरोपी दीपक अग्रवाल को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 354 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 506(भाग-2) भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन श्रीमती ज्योति कुजूर ने की।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना गोविन्दपुरा भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी मां के साथ इंदौर में रहती है, उसकी शादी भोपाल में हुई थी। वह अपनी शादी के बाद से अपनी ससुराल में रहती है और बीच में दो-तीन बार अपने मायके में आना जाना बना रहा। वह करीब तीन महीने से अपने ससुराल में रह रही थी। 29 जनवरी 2015 को शाम करीब 7:30 बजे उसकी तबीयत खराब होने पर ससुर दीपक अग्रवाल ने उससे बोले कि मैं तुम्हारे सिर में बाम लगा देता हूं। वह पलंग पर लेटी हुई थी। उसने ससुर से मना किया लेकिन वह नहीं माने। उसके सिर में बाम लगाने लगे और रगडते रगडते बुरी नीयत से ससुर ने अपना हाथ उसके कपडों के अंदर डालकर छेडखानी करने लगा। घबरा गई तो बोले कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। उसने अपने पति को बताया तो वह बोले कि मैं आंखों से नहीं देख लेता तब तक वह विश्वास नहीं करूंगा। उसके बाद फरियादिया ने अपनी मां रेखा अग्रवाल को फोन कर बुलाया, जिनके साथ एक फरवरी 2015 को अपने मायके इंदौर आ गई। उसे उक्त बात बताने में बडा संकोच हो रहा था तथा डर भी लग रहा था। बडी हिम्मत करके उसने यह बात अपनी मां को बताई एवं मां को साथ लेकर थाने रिपोर्ट करने गई। उक्त सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य व तर्कों एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी दीपक अग्रवाल को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 506(भाग-2) भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।