सागर, 18 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्रीमती उर्मिला खेडकर की अदालत ने लोक स्थल पर अवैध रूप से तलवार रखने वाले आरोपी प्रदीप पटैल को दोषी करार देते हुए आम्र्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मोतीनगर पुलिस को 25 अक्टूबर 2018 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लेट फार्म नं.दो के पास आम रोड पर अवैध रूप से तलवार लिए खडा है, सूचना की तसदीक हेतु हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचने पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकडा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रदीप पुत्र श्यामलाल पटैल बताया। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर वह कमर में बांए तरफ एक लोहे की तलवारनुमा छुरी खुरसे था, तलवारनुमा छुरी रखने के संबंध में लाइसेंस पूछे जाने पर नहीं होना बताया, जिस पर से आरोपी को हिरासत में लिया गया। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने आम्र्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्रीमती उर्मिला खेडकर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।