दुर्घटना कारित करने वाले ऑटो चालक को छह माह का सश्रम कारावास

सागर, 12 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर आशीष शर्मा की अदालत ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाकर बालिका को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले अभियुक्त जब्बार मंसूरी को धारा 279, 337, 338 भादंवि के तहत छह माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134ए के तहत 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट लेख कराई कि वह सब्जी बेचने का काम करती है, तीन नवंबर 2015 को शाम के करीब 4:30 बजे अपनी लडकी को लेकर बाजार जूती बदलने जा रही थी, लडकी उसके बाजू से साथ चल रही थी, जैसे ही वे हिना ऑटो पार्टस की दुकान के पास मेन रोड पर पहुंचे तो एक ऑटो वाला तेज रफ्तार व लापरवाही से ऑटो चलाता हुआ राधा तिराहा की तरफ से आया और उसकी लडकी को टक्कर मार दी, जिससे उसे सामने पेट में मूंदी चोटे आई और वह गिर गई। फिर पीडिता को प्राइवेट अस्पताल में चेक कराया और उसके पश्चात भाग्योदय अस्पताल एवं बाद में नागपुर में उसका इलाज कराया गया, जहां पीडिता को भर्ती कर पेट का ऑपरेशन कराया गया था। उसके बाद थाने में सूचना दर्ज कराई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 279, 337, 338 भादंसं, धारा 134ए, 134बी, 66/192(ए), 146/196, 56(1)ग/ 192(2), 115(7)/190(2) मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष शर्मा के न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।