शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को किया दोषसिद्ध

रायसेन, 09 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन हर्षराज दुबे के न्यायालय स्कूल स्टाफ के साथ गाली गलौच कर शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी मोहन पुत्र करन सिंह लोधी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम वनखेडी, थाना कोतवाली, जिला रायसेन को धारा 353 भादंसं के तहत निरोध में भोगी गई सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती अखलेश देवलिया ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्या के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी सुशीला चौहान ने पुलिस थाना रायसेन ने उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 नवंबर 2021 को करीब 2:15 बजे वह और उसके स्टाफ की मेडम, सत्यम श्रीवास्तव स्कूल में बच्चों को पढा रहे थे, तभी मोहन लोधी गालियां देते हुए आया और उनसे बोलने लगा कि बच्चों को पढाना बंद करो और स्कूल बंद करो, उन्होंने मोहन लोधी को गाली देने से मना किया तो वह नहीं माना और कहने लगा कि उसके घर उसने ही चोरी करवाई थी, उन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी थी और वहां वह डण्डा ले आया और जिस पुस्तक भाषा भारती से वह बच्चों को पढा रही थी उसे लेकर मोहन लोधी ने फाड दिया और उसे बच्चों को पढाने से रोक कर शासकीय कार्य में बाधा डाली। मोहन लोधी बोला कि स्कूल खोला और बच्चों को पढाया तो मास्टरनियों को जाने से खत्म कर देगा, फ्री में 50 हजार रुपए कमा रही हो। इतने में गांव की राधाबाई यादव और कलाबाई आदिवासी आ गई तो मोहन लोधी वहां से भाग गया। फरियादि की रिपोर्ट पर से चौकी नकतरा पुलिस थाना देवनगर में अपराध क्र.239/21 अंतर्गत धारा 294, 353, 506 (भाग दो) भादंसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्याक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।