रायसेन, 09 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन हर्षराज दुबे के न्यायालय छेडखानी करने एवं जान से मारने की धमकी देने वालों आरोपी विशाल पुत्र कमल सिंह मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी सरार, थाना सलामतपुर, जिला रायसेन को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 354 भादंसं के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, धारा 456 भादंस में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 600 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्या के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया कलाबाई भील ने महिला थाना में लिखित शिकायत की कि वह ग्राम सरार में रह कर घरू काम एवं मजदूरी करती है। 13 जून 2018 को वह अपने घर की छत पर खाना खाकर लेटी थी। तभी रात्रि लगभग 10 बजे उसके गांव का विशाल मीणा ने चुपचाप सीढियों उसकी छत पर आकर बुरी नीयत से उसे पकडकर झूमाझटकी की। वह चिल्लाई तो विशाल उसे जान से खत्म करने की धमकी देकर भाग गया। उसके पति एवं लडके सोनू, मुकेश व पडोस वाले आ गए थे। रात्रि में साधन ना होने तथा विशाल के डर से रिपोर्ट करने नहीं आई। दूसरे दिन पति, सौत रेशम बाई के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने आई है। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना सलामतपुर जिला रायसेन में अपराध क्र.147/2018 अंतर्गत धारा 354, 456, 506 भादसं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।