मारपीट के विभिन्न मामलों में 21 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 23 नवम्बर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गोली गालौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट कुल 21 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार बरोही थाना पुलिस को फरियादी गब्बर सिंह पुत्र अंतराम बघेल उम्र 65 साल निवासी ग्राम खुर्द ने बताया कि गुरुवार की सुबह मैं अपने खेत में फसल काट रहा था, तभी आरोपी विनोद सिंह भदौरिया निवासी खुर्द ने फसल काटने से मना किया, जब मैंने कारण पूछा तो आरोपी ने मेरे साथ गाली गालौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आलमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रूरई में मकान के बटवारे लेकर विवाद हो गया। जिसमें प्रथम पक्ष के फरियादी मोहन पुत्र घनसिंह प्रजापति उम्र 36 साल ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण कैलाश, सीमा प्रजापति ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरी फरियादिया सीमा पत्नी कैलाश प्रजापति उम्र 32 साल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगण श्यामलाल एवं मोहन प्रजापति के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पावई थाना पुलिस को फरियादी अमन पुत्र सहदेव सिंह भदौरिया निवासी ग्राम मौरा ने बताया कि बुधवार की दोपहर में गांव में रहने वाला आरोपी प्रमोद शर्मा उसकी बहन से बात कर रहा, जब फरियादी ने बहन से बात करने से मनाया किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोरमी थाना पुलिस को फरियादी ओमवीर सिंह पुत्र शंकर सिंह भदौरिया उम्र 41 साल निवासी ग्राम अकलोनी ने बताया कि बुधवार की शाम को गांव में रहने वाले आरोपीगण संतोष भदौरिया एवं छोटू भदौरिया ने रंगदारी को लेकी उसके घर के बाहर चबूतरे पर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोहद थाना पुलिस को फरियादी इन्द्रवीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम भयपुरा ने बताया कि बुधवार की दोपहर में बंटवारे की बात को लेकर आरोपीगण वीरेन्द्र सिंह एवं रंजीत सिंह गुर्जर ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब मैंने गाली देने मना किया तो आरोपियों ने मेरे साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं फरियादी रंजीत सिंह गुर्जर की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगण इन्द्रवीर व शिशुपाल सिंह गुर्जर के विरुद्ध पुलिस ने धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिया है।
रौन थाना पुलिस को फरियादी रमेश पुत्र मंगली कुशवाहा उम्र 50 साल निवासी फु ले नगर मछण्ड ने बताया कि बुधवार की रात्रि में जयश्रीराम के घर के पास आयोजित भण्डारे में वह खाना खा रहा था, तभी आरोपी टिल्लू विश्वकर्मा निवासी मछण्ड आया और बोला किया तू ज्यादा मालिक बनता है और गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसकी डण्डे से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे फरियादी पूरन पुत्र घनाराम दोहरे उम्र 40 साल निवासी ग्राम पचोखरा ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण भूरे पुत्र महेश राजावत, सुदरम पुत्र प्रेमसिंह राजावत एवं करन सिंह पुत्र राघवेन्द्र सिंह राजावत निवासीगण ग्राम पचोखरा ने उसके घर के सामने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादंवि, 3(1)(द), 3(1) (ध), 3(2)(वीए) एससी/ एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मालनपुर पुलिस को फरियादी छोटू जाटव निवासी मुरैना ने बताया कि बुधवार की दोपहर में रंगदारी को लेकर आरोपीगण करतार जाटव एवं अंकित जाटव निवासीगण ग्राम लहचूरा का पुरा ने मनिहार होटल के पास उसके ट्रक को रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने मेरे साथ मारपीट कर ट्रक में पत्थर मारे। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 323, 294, 506, 336, 427, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अटेर थाना पुलिस को फरियादी मोहित पुत्र अरुन कुमार विधौलिया उम्र 28 साल ने बताया कि मंगलवार को आरोपी सुमित निगम उर्फ टोनी निवासी ग्राम प्रतापपुरा ने उसका रास्ता रोक कर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने मारपीटर कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मौ थाना पुलिस को फरियादी हरनारायण पुत्र रामभरोसे कुशवाह उम्र 49 साल निवासी वार्ड क्र.12 सेवढा रोड मौ ने बताया कि गत सोमवार को रुपए के लेन-देन को लेकर आरोपीगण निहाल सिंह कुशवाह, परमाल सिंह कुशवाह, परशुराम सिंह कुशवाह निवासीगण ग्राम दगियापुरा, थाना बेहट, जिला ग्वालियर ने उसकी पत्थर की टाल मौं में आकर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।