बीज/ उर्वरक निरीक्षक की लापरवाही पाई जाने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
18 बीज कंपनियों को दस्तावेज प्रदाय ना करने पर जिले में विक्रय को प्रतिबंध हेतु निर्देश जारी
भिण्ड, 13 नवम्बर। कलेक्टर ने किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित तथा टीएल बीज निजी कंपनियों के जो रिसर्च किस्म के नाम से निजी विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत पर विक्रय किए जा रहे हैं। सामान्यत: प्रमाणित बीजों का मूल्य 3800 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन निजी कंपनियों के टीएल और रिसर्च किस्मों की दर पांच हजार से सात हजार रुपए प्रति क्विंटल तक विक्रय किए जा रहे हैं, इससे किसानों की प्रति हेक्टेयर लागत भी बड रही है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले में बीजों के परीक्षण तथा अवैध भण्डारण और बिना प्राधिकार पत्रों के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंधित करने हेतु सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के पालन में उप संचालक कृषि रामसुजान शर्मा ने सभी बीज निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि सभी कंपनियों के बीजों का नमूना लेकर परीक्षण प्रयोग शाला भेजें और प्रत्येक निजी विक्रेताओं से बीज का कंपनी बार स्टॉक की जानकारी कार्यालय में प्रेषित करें। यदि किसी भी विक्रेता पर अवैध भण्डारण पाया जाता है तो तत्काल कठोर कार्यवाही कर प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने निर्देशित कर कहा कि औचक निरीक्षण में किसी भी बीज/ उर्वरक निरीक्षक की कोई लापरवाही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उप संचालक कृषि शर्मा ने 18 बीज कंपनियों को रिसर्च किस्मों की लैब रिपोर्ट और किस्म के नॉमिनेशन का स्टेट समिति से अनुमोदन या विक्रय प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, अभी तक किसी भी कंपनी ने प्रस्तुत नहीं किया है, इस पर कार्रवाई करते हुऐ प्रतीक सीड्स आगरा, ऑस्कर सीड्स, स्टार सीड्स, हलधर सीड्स, कोहिनूर सीड्स अन्य सीड्स का दस्तावेज प्रदाय ना करने के तहत तत्काल प्रभाव से जिले के अंर्तगत विक्रय को प्रतिबंध करने हेतु निर्देश जारी किए हैं और सभी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अधिकृत विक्रेताओं से उक्त कंपनियों का स्टॉक लेकर तत्काल कार्रवाई प्रस्तुत करें।