भिण्ड, 03 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रस्ताव पर सात अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं। अपराधियों को एक माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
आदतन अपराधी टोला उर्फ राजवीर पुत्र महेन्द्र राय उम्र 49 साल निवासी एवं थाना मालनपुर, सोनू पुत्र वंशकुमार राजावत निवासी ग्राम सगरा थाना नयागांव, बंटी उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा उम्र 37 साल निवासी ग्राम लोहरीपुरा थाना एण्डोरी, वकील सिंह पुत्र दुलारे सिंह तोमर उम्र 56 साल निवासी ग्राम बरौना थाना एण्डोरी, दीपू पुत्र रमेश शर्मा उम्र 34 साल निवासी ग्राम बिरखडी थाना रौन, मोहित जैन उम्र 26 साल एवं सचिन जैन उम्र 28 साल पुत्रगण सुरेश चंद जैन निवासी देव नगर कॉलौनी थाना सिटी कोतवाली जिला भिण्ड पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिले में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने, लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जिला दण्डाधिकारी के आदेश पारित दिनांक से एक माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।