मतदान एवं मतगणना के दौरान जिला शुष्क क्षेत्र घोषित

भिण्ड, 02 नवम्बर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक निर्वाचन कराने की दृष्टि से विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान के दौरान 15 नवंबर के शाम छह बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना तीन दिसंबर को संपूर्ण जिले में शुष्क क्षेत्र घोषित किया है।
जिला दण्डाधिकारी ने मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भिण्ड जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले की मतदान एवं मतगणना अवधि 17 सितंबर को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व की अवधि से एवं मतगणना तीन दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके तहत समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, सीएस-1(बी)/बी-3, डी-1 आसवनी, एफएल-9/ 9(क) वांटलिंग ईकाई, एफएल-3 होटलवार, देश ीमद्य भण्डागार, होटल रेस्टोरेंट, गैर मालिकाना क्लब और अन्य सेलिंग/सर्विस पॉइंट आदि में शुष्क दिवसों में मदिरा की बिक्री अन्य प्रतिष्ठान पूर्णत: बंद रखने एवं सभी प्रकार का मदिरा उत्पाद, विनिर्माण, वॉटलिंग, परिवहन मदिरा का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।