उच्च न्यायालय ने दिए वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ दिलाए जाने के निर्देश
भिण्ड, 27 अक्टूबर। शासकीय सेवकों के सेवानिवृत होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने की अवधि एक वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा था, सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा उक्त मांग को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाई गई उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति पेंशनर्स को लाभ दिए जाने के निर्देश 11 जुलाई 2023 को दिए गए हैं कि समस्त पेंशनर्स को वेतन वृद्धि की अवध पूर्ण होने पर लाभ दिया जाए।
जिला विशेष न्यायाधीश कार्यालय भिण्ड में पदस्थ सहायक ग्रेड एक रामबरन सिंह कुशवाह 30 जून 2021 को सेवानिवृत्ति होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न दिए जाने के कारण याचिका क्र.69/2022 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई एवं कुटुंब न्यायालय भिण्ड में पदस्थ सहायक ग्रेड दो विजय शर्मा को 30 जून 2016 को सेवानिवृत होने पर वार्षिक वेतन का लाभ न दिए जाने के कारण याचिका क्र.18245/2020 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई। उक्त दोनों याचिकाओं का निराकरण उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायाधीश विशाल मिश्रा की बेंच द्वारा 17 अक्टूबर 2023 को आदेश द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ संबंधित को दिए जाने के निर्देश दिए गए। रामबरन सिंह कुशवाह एवं विजय शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार न्यायाधीश को एरियर की राशि सहित भुगतान करने की मांग 20 अक्टूबर को की गई है।