ग्वालियर, 18 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर धीरज कुमार की अदालत ने चोरी की नियत से घर में घुसने वाले आरोपी अभिषेक राजावत को धारा 457 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी रामशिवहरे ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ओल्ड पार्क होटल में रहता है, रात्रि 7:30 बजे का समय होगा, वह घर पर था तो इतने में कुछ खट-खट की आवाज आई तो देखा कि एक लडका घर में घुस आया था तथा कुछ ढूंढ रहा था, तो उसने उसे देखा और रोका तो वह भागने की कोशिश करने लगा, उसने उससे चिल्लाकर पूछा और दौडकर बाहर बरामदे में पकड लिया। उसका नाम पता पूछा तो वह अंट-संट बकने लगा, फिर उसने अपना नाम अभिषेक बताया था। उसके बाद थाना पडाव में सूचना की गई तो पुलिस पकड क़र थाने ले आई थी, अगर उसे मौके पर नहीं पकडा जाता तो निश्चित ही वह चोरी कर लेता। घटना के समय आस-पास के लोग आ गए थे। इस संबंध में फरियादी द्वारा रिपोर्ट की जाने पर आरक्षी केन्द्र पडाव ने अपराध क्र.137/2009 पंजीबद्ध कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र धारा 457 भादंसं के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।