कलेक्टर ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए आदेश

जिले से नौ आदतन अपराधी को जिला बदर करने के आदेश जारी

भिण्ड, 15 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रस्ताव पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नौ आदतन अपराधियों को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी पूरन उर्फ पत्तू उम्र 40 साल, प्रवेश परिहार पुत्र रामचरण सिंह परिहार निवासी ग्राम बंजारे का पुरा, मौजा पिपरौली थाना गोहद, रामप्रीत पुत्र सोवरन सिंह गुर्जर उम्र 26 साल निवासी ग्राम चिमलन का पुरा थाना गोहद, दीपेन्द्र उर्फ दीपू सिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत उम्र 43 साल निवासी कस्बा एवं थाना अमायन, सत्यभान पुत्र जण्डेल सिंह गुर्जर उम्र 41 साल निवासी ग्राम घिरोंगी थाना मालनपुर, शंकर उर्फ नमन पुत्र मानसिंह राजपूत उम्र 23 साल निवासी ग्राम गौरई थाना रौन, वसीम खान पुत्र गुलाब खान उम्र 33 साल निवासी वार्ड क्र.सात नगरिया मोहल्ला थाना दबोह, पंकज उर्फ मिर्ची पुत्र जयनारायण शर्मा उम्र 24 साल निवासी बढा बाजार थाना गोहद, जयप्रकाश पुत्र हाकिम लाल शर्मा उम्र 46 साल निवासी ग्राम मुरलीपुरा थाना देहात भिण्ड पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की है।
आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी को आदेशित किया है कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटतम जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर जाने के निर्देश दिए और बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं संबंधित थाना को आवश्यक रूप से देगा।