चार अपराधियों को रोजाना थाना हाजिरी के आदेश

भिण्ड, 15 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रस्ताव पर चार अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं। अपराधियों को तीन माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
आदतन अपराधी अभिषेक उर्फ बेटू पुत्र अमित तिवारी उम्र 23 साल निवासी गौरी का किनारा माधौगंज हाट थाना सिटी कोतवाली, धर्मेन्द्र उर्फ सुमंत पुत्र हाकिम सिंह यादव उम्र 30 साल निवासी खिपौना थाना अटेर, उप्पे उर्फ उपेन्द्र पुत्र बचान सिंह भदौरिया निवासी बिछौली थाना पावई, कल्लू उर्फ ब्रजमोहन पुत्र पप्पू उर्फ महेश सिंह तोमर उम्र 46 साल निवासी ग्राम छीमका थाना गोहद चौराहा पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिले में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने, लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके लिए जिला दण्डाधिकारी के आदेश पारित दिनांक से तीन माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।