भिण्ड, 03 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के प्रस्ताव पर ग्यारह आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश दिए हैं। अपराधियों को चार माह तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थिति दर्ज कराना होगी।
इनमें मोहन करैया पुत्र रामस्वरूप करैया निवासी वार्ड क्र.चार बरुअनपुरा लहार थाना लहार, समरथ सिंह पुत्र रामबरन सिंह भदौरिया निवासी पीपरी थाना बरोही, सोनू भदौरिया पुत्र गोवर्धन सिंह भदौरिया निवासी स्टेशन रोड गोहद थाना गोहद चौराहा, दुर्गपाल उर्फ दुर्गविजय उर्फ तुन्ना पुत्र रणजीत सिंह राजावत निवासी ग्राम खरिका हाल धजे का पुरा थाना ऊमरी, उदय पुत्र रामप्रकाश जाटव निवासी ग्राम माता का पुरा वार्ड क्र.17 थाना गोहद चौराहा, संजय पुत्र विशाल सिंह राजावत निवासी ग्राम इमलाहा थाना मिहोना, महेन्द्र पुत्र ज्ञानसिंह कौरव निवासी वार्ड क्र.14 थाना दबोह, दिलीप सिंह पुत्र रामधार सिंह गुर्जर निवासी पुराने बस स्टेण्ड के पास मेहगांव थाना मेहगांव, भगवान पुत्र महावीर शर्मा निवासी ग्राम गढ़ी थाना मेहगांव, जितेन्द्र पुत्र रणधीर सिंह जादौन निवासी ग्राम बघौरा थाना मेहगांव, सतेन्द्र सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह भदौरिया निवासी बिछौली थाना पावई, गंगासिंह पुत्र ज्ञानसिंह राजावत निवासी देवरा थाना मेहगांव, हरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र मायाराम सिंह गुर्जर निवासी ग्राम बनीपुरा, हाल वार्ड क्र.पांच गोहद थाना गोहद पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिला भिण्ड में आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने आदेशित किया है कि आदेश पारित दिनांक से चार माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगा।