पेंशन प्रकरण अनुमोदन के पूर्व कर्मचारी की प्रवृष्टियां भलीभांति जांचें

पीपीओ पेंशन कार्यालय से जारी नहीं होने तक आईएफएमआईएस सिस्टम से भारमुक्त न करें

भिण्ड, 24 सितम्बर। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त पेशन प्रकरणों के निराकरण में राज्य शासन द्वारा पाया गया है कि डीडीओ स्तर पर सजगता बरती जाने की स्थिति में पीपीओ/ जीपीओ में अंकित कई त्रुटियों को समय रहते रोका जा सकता था ऐसी त्रुटियों के सुधार हेतु अनेक अनुरोध संचालनालय कोष एवं लेखा की आईएफएमआईएस टीम को प्राप्त होते है। इसलिए कार्यालय प्रमुख पेंशन प्रकरण अनुमोदन करने के पूर्व प्रासंगिक अभिलेखों से कर्मचारी की समस्त प्रवृष्टियां भलीभांति जांच ले और शासकीय सेवक का पीपीओ पेंशन कार्यालय से जारी नहीं हो जाता तब तक आईएफएमआईएस सिस्टम से भारमुक्त नहीं किया जाए।
जिला पेंशन अधिकारी जीके बाथम ने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि वे पेशन प्रकरण अनुमोदन करने के पूर्व प्रासंगिक अभिलेखों से कर्मचारी से संबंधित पेशन फॉर्म की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ति भली-भांति जांच कर लें कि कोई प्रविष्टि अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण नही रह गई हो। सामान्यत: सेवानिवृत्त एवं परिवार पेशंन के प्रकरणों में कर्मचारी का नाम अंग्रेजी में बैंक खाते से मिलान कर बैंक खाता, स्थाई एवं अस्थायी पता, पहिचान चिन्ह पूर्ण भरा होना चाहिए। इसी तरह परिवार विवरण में भी पत्नि का नाम अंग्रेजी में बैंक खाते से मिलान कर, जन्मतिथि, नोमिनी व पता पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। पेशन प्रकरण तैयार करने में अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व कर्मचारी का फोटो हस्ताक्षर एवं इंडेमिनिटी बोर्ड स्पष्ट प्रदर्शित होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यालय प्रमुखों द्वारा सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारी के पेंशन प्राधिकार पत्र जारी होने के पूर्व ही आईएफएमआईएस परियोजना से उनको कार्यमुक्त कर दिया जाता है। जिसके कारण उनकी सर्विस डिटेल जैसे कि कार्यालय का नाम, केडर, पद का नाम आदि आईएफएमआईएस सिस्टम में पेशन कार्यालय में प्रदर्शित नहीं होते हैं। कार्यालय प्रमुख द्वारा की गई इस त्रुटि के कारण पेशन कार्यालय से पेशंन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि जब तक शासकीय सेवक का पीपीओ पेशन कार्यालय से जारी नहीं हो जाता, तब तक सेवानिवृत्त/ मृत शासकीय सेवक को आईएफएमआईएस सिस्टम से कार्यमुक्त न किया जाए ताकि उनके पीपीओ जारी करने में विलंब की स्थिति न हो। आयुक्त कोष एवं लेखा से प्राप्त निर्देशानुसार डीडीओ स्तर से प्राप्त पेशन प्रस्तावों में गलत प्रविष्टिया अंकित करने की दशा में आपके विरुद्ध संज्ञान लिया जाकर कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा।