नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को चार साल की कैद

छतरपुर, 24 सितम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर श्री विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी सुम्मेर यादव को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में चार वर्ष की कठोर कैद एवं तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनीष शर्मा ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडि़ता ने थाना नौगांव में रिपोर्ट लेख कराई कि 18 फरवरी 2019 को शाम करीब 7:30 बजे की बात है। वह चक्की पर आटा उठाने के लिए गई थी, वहां पर गांव में ही रहने वाला आरोपी सुम्मेर यादव शराब पिये हुए हालत में आ गया और उससे बोला कि उसे किसी से प्यार हो गया है, कहते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने और गालियां देने लगा तो चक्की वाले ने आकर बीच-बचाव किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नौगांव में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।