भिण्ड, 09, सितम्बर। पुलिस उपायुक्त जोन-टू नगरीय इंदौर के प्रतिवेदन पर से जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आयुध अधिनियम 1958 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आम्र्स लाईसेंसी राजपाल सिंह पुत्र यदुनाथ सिंह राजावत निवासी ग्राम लहरौली, पोस्ट सगरा, जिला भिण्ड, निवासी 299 सेक्टर बी रामकृष्ण बाग कॉलौनी खजराना इन्दौर के नाम शस्त्र लाईसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
नर्वाचक नामावली दावे आपत्ति 11 तक
भिण्ड। आयोग के निर्देशनुसार संबंधितों को अवगत कराते हुए समस्त कार्रवाई कराना फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण दावे/ आपत्ति की अंतिम तिथि अब 11 सितंबर तक बढाई जा चुकी है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार खत्री ने जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि निर्वाचन आयोग से फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण दावे आपत्ति की तिथि 11 सितंबर तक बढाने के निर्देश प्राप्त हुए हंै।