भिण्ड बने कानूनी रूप से साक्षर

किशोर न्याय बोर्ड एवं कुशवाह कॉलोनी में विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

भिण्ड, 18 अगस्त। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा Ÿप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड एवं कुशवाह कॉलोनी भिण्ड में नालसा की योजना एसिड हमले के पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 तथा पीडित प्रतिकर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित प्रिंसिपल मजिस्टे्रट किशोर न्याय बोर्ड भिण्ड सुश्री अंकिता गुप्ता ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जो कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, उनके मामलों का प्रथक से ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिससे कि वह सामान्य न्यायालयों में आने वाले आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों से दूर रहें तथा उन्हें मैत्रीपूर्ण तरीके से न्याय उपलब्ध कराया जा सके। उपस्थितजनों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने नालसा एवं सालसा की समस्त योजनाओं एवं नालसा की योजना एसिड हमले के पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 तथा पीडित प्रतिकर योजना के बारें में विस्तार पूर्वक समझाया एवं उक्त योजनाओं का लाभ हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते है एवं किस जगह आवेदन दिया जाता है तथा उसका कैसे निराकरण किया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाया गया। नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चें एवं महिलाएं नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वे स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर सदस्य बाल कल्याण समिति भिण्ड सुनील दुबे एवं आमजन उपस्थित थे।