भिण्ड, 12 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के तत्वावधान में महिला थाना भिण्ड में महिलाओं के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के आलोक में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य वक्ता न्यायाधीश भिण्ड अभिजीत सिंह ने महिलाओं के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के आलोक में जानकारी देेते हुए बताया कि नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हंै, जिसके अंतर्गत न सिर्फ वे मुफ्त कानूनी सहायता के तहत नि:शुल्क अधिवक्ता बल्कि नि:शुल्क विधिक सलाह की भी पात्रता रखती हैं। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी, थाना स्टाफ एवं सुमित यादव पीएलव्ही उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र के समन्वय से जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील लहार में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन ‘पंच ज’ अभियान के तहत किया गया। जिसमें जितेन्द्र शर्मा पैरालीगल वॉलेंटियर भिण्ड द्वारा शा. विद्यालय दीनपुरा, शा. विद्यालय डिड़ीखुर्द, शा. विद्यालय जवाहरपुरा एवं शा. विद्यालय गंगे सिंह का पुरा बबेडी में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी प्रकार तहसील लहार के कर्मचारी पवन कुमार चौहान के माध्यम से तहसील न्यायालय लहार में समस्त न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण द्वारा पौधारोपण किया गया एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से शा. विद्यालय सिकरी, शा. विद्यालय हलुआपुरा, शा. विद्यालय कटघरा आदि विभिन्न स्थानों पर वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। न्यायाधीशगण द्वारा समस्त न्यायालयीन कर्मचारियों को भी अपने-अपने घरों एवं आस-पास के पर्याप्त स्थानों पर पौधे रोपित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों द्वारा छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया।