पुलिस को चकमा देकर भागने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

भिण्ड, 21 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड सरिता पारस के न्यायालय ने थाना मौ के प्रकरण क्र.600/2018 में पुलिस को चकमा देकर भागने वाले आरोपी बंटी उर्फ प्रहलाद पुत्र जहान सिंह गुर्जर आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम अंतरसोहा, थाना मौ तहसील गोहद को धारा 224 भादंस के तहत छह माह के साधारण कारावास और 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा ना करने के व्यतिक्रम में 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुमताया जाएगा। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति यादव ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी की ड्यूटी 13 अक्टूबर 2018 को थाना मौ में रात्रि नौ बजे से 14 अक्टूबर की सुबह सात बजे तक थी। थाने पर विशेष न्यायालय गोहद के एसटी नं.196/2015 में स्थाई वारंटी बंटी उर्फ प्रहलाद पुत्र जहान सिंह गुर्जर निवासी ग्राम अतरसोहा थाना में बंद था। पहरे पर संतरी सोबरन सिंह रात्रि 12 बजे से सुबह छह बजे तक ड्यूटी पर था। सुबह करीबन 5:15 बजे स्थाई वारंटी बंटी उर्फ प्रहलाद को नित्यक्रिया हेतु निकाला गया, जो संतरी को चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था। जिसकी आस-पास तलाश की, किंतु नहीं मिला। फरियादी ने उक्त संबंध में आरक्षी केन्द्र भी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। आरक्षी केन्द्र मौ द्वारा अपराध क्र.274/2017 अंतर्गत धारा 224 भादंसं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना में साक्षीगण के कथन लिए गए। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी गोहद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर अभियुक्त बंटी उर्फ प्रहलाद गुर्जर को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।